आगरा विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो स्थानों पर प्रवर्तन कार्रवाई की।प्राधिकरण के प्रवर्तन अनुभाग के अनुसार, 30 जुलाई 2026 को वार्ड छत्ता-प्रथम क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे एक निर्माण को सील कर दिया गया।पथवारी, बेलनगंज में सुयश अग्निहोत्री द्वारा किए जा रहे निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28-क(1) के तहत सीलिंग की कार्रवाई की गई।वहीं, हरीपर्वत-द्वितीय क्षेत्र के रेणुकाधाम, शनिदेव मंदिर रोड, रुनकता में करीब 5,000 वर्गगज भूमि पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कॉलोनी पंकज गोयल द्वारा प्लॉटिंग कर विकसित की जा रही थी।प्राधिकरण की टीम ने प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता और अवर अभियंता के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान सुपरवाइजर प्रवर्तन टीम ने सचल दस्ते और जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की।आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।








