आगरा विकास प्राधिकरण ने गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को ताजगंज-प्रथम वार्ड में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एडीए की प्रवर्तन टीम ने बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए जा रहे 22 भवनों को सील कर दिया।प्राधिकरण के अनुसार, प्राची गार्डन, नौबरी रोड स्थित इन भवनों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा 28(क)(1) के तहत सभी निर्माणों को सील कर दिया गया।इसके अलावा, गुरु कृपा स्कूल के पास, बाद पुल के निकट लगभग 8000 वर्गमीटर क्षेत्र में विकसित की जा रही एक अनाधिकृत कॉलोनी पर भी एडीए ने बुलडोजर कार्रवाई की। यह कार्रवाई अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत की गई।पूरी कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देशन में सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर, प्रवर्तन टीम, सचल दस्ते और जेसीबी की मौजूदगी में संपन्न हुई।आगरा विकास प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करने वालों और अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।





