आगरा। आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने चुनाव प्रचार से संबंधित अनुमतियां जारी करने की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) प्रशान्त कुमार को सौंपी है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने उन्हें जनपद की सीमा के अंतर्गत निर्वाचन प्रचार-प्रसार संबंधी अनुमतियां प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी एवं नामित प्राधिकारी नियुक्त किया है।
आगामी 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले मतदान के मद्देनजर निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को जनसभा, लाउडस्पीकर, प्रचार वाहन, रैली और जुलूस आदि के आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। इनसे संबंधित प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नामित अधिकारी प्रशान्त कुमार द्वारा किया जाएगा।
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन प्रचार से संबंधित सभी अनुमतियां भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही प्रदान की जाएं। इसके साथ ही कानून-व्यवस्था और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुमति के लिए प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन अनिवार्य होगा। यदि आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित मामले में नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।





